Mor Anchal

मोर अंचल

हर पल हर खबर
Breaking
🔴 छत्तीसगढ़ में मानसून की विदाई के संकेत, दिन में बढ़ेगी गर्मी; रायपुर में 34 डिग्री तक पहुंचेगा पारा 🔴 छत्तीसगढ़ में आज की बड़ी खबरें: महानदी विवाद पर दिल्ली में बैठक, बस्तर ओलंपिक के पंजीयन शुरू, RDA के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन 🔴 दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को हाईकोर्ट से राहत, 31 सप्ताह के गर्भ के समापन की मिली अनुमति 🔴 छत्तीसगढ़ में हाथी का हमला? खेत में मिला 30 वर्षीय युवक का शव, दरहोरा गांव में पसरा मातम 🔴 नवा रायपुर में प्रभावित किसानों की बैठक, लंबित मांगों पर मंथन; 8 अक्टूबर को होगी किसान महासभा 🔴 छत्तीसगढ़ में दो दर्दनाक सड़क हादसे: धमतरी में एम्बुलेंस सवार नर्स की मौत, सूरजपुर में कुएं में गिरी बाइक 🔴 सरगुजा में करंट की चपेट में आया हाथी का बच्चा, मौके पर मौत; रातभर शव के पास डटा रहा हाथियों का झुंड 🔴 लेमरू गैंगरेप मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, दो दोषियों को 20-20 साल की सजा 🔴 श्मशान के पास चल रही थी कथित तंत्र-मंत्र की क्रिया, ग्रामीणों ने 9 लोगों को पकड़ा; पुलिस ने किया गिरफ्तार 🔴 पिता को फिर जिंदा करने की उम्मीद में ,4 साल तक Freezer में रखा शव 🔴 छत्तीसगढ़ में मानसून की विदाई के संकेत, दिन में बढ़ेगी गर्मी; रायपुर में 34 डिग्री तक पहुंचेगा पारा 🔴 छत्तीसगढ़ में आज की बड़ी खबरें: महानदी विवाद पर दिल्ली में बैठक, बस्तर ओलंपिक के पंजीयन शुरू, RDA के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन 🔴 दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को हाईकोर्ट से राहत, 31 सप्ताह के गर्भ के समापन की मिली अनुमति 🔴 छत्तीसगढ़ में हाथी का हमला? खेत में मिला 30 वर्षीय युवक का शव, दरहोरा गांव में पसरा मातम 🔴 नवा रायपुर में प्रभावित किसानों की बैठक, लंबित मांगों पर मंथन; 8 अक्टूबर को होगी किसान महासभा 🔴 छत्तीसगढ़ में दो दर्दनाक सड़क हादसे: धमतरी में एम्बुलेंस सवार नर्स की मौत, सूरजपुर में कुएं में गिरी बाइक 🔴 सरगुजा में करंट की चपेट में आया हाथी का बच्चा, मौके पर मौत; रातभर शव के पास डटा रहा हाथियों का झुंड 🔴 लेमरू गैंगरेप मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, दो दोषियों को 20-20 साल की सजा 🔴 श्मशान के पास चल रही थी कथित तंत्र-मंत्र की क्रिया, ग्रामीणों ने 9 लोगों को पकड़ा; पुलिस ने किया गिरफ्तार 🔴 पिता को फिर जिंदा करने की उम्मीद में ,4 साल तक Freezer में रखा शव

Search News

अपनी पसंद की खबर खोजें

Home छत्तीसगढ़ अपराध देश - विदेश राजनीति मनोरंजन
होम छत्तीसगढ़ लेमरू गैंगरेप मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, दो दोषियों को 20-20 सा...
लेमरू गैंगरेप मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, दो दोषियों को 20-20 साल की सजा
छत्तीसगढ़

लेमरू गैंगरेप मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, दो दोषियों को 20-20 साल की सजा

Mor Anchal Desk 01 October 2026
Share :

कोरबा। लेमरू थाना क्षेत्र में सामने आए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी ठहराए गए आरोपियों की पहचान हसरुहान मंझवार और अजय सिंह के रूप में हुई है।

अदालत ने मामले में पेश किए गए गवाहों के बयान, पुलिस जांच, चिकित्सकीय साक्ष्य के साथ एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट को भी महत्वपूर्ण साक्ष्य माना। फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश सीमा प्रताप चंद्रा ने सुनाया।

रात में घर में घुसकर वारदात का आरोप

अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहन सोनी के अनुसार, दोनों आरोपी और पीड़िता एक ही गांव के रहने वाले हैं। पीड़िता गांव में अकेली रहती थी। अभियोजन के मुताबिक, दोनों आरोपी रात के समय उसके घर में जबरन दाखिल हुए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

आरोप है कि घटना के बाद दोनों ने पीड़िता को किसी को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए।

अगले दिन थाने पहुंची थी पीड़िता

घटना के अगले दिन पीड़िता ने लेमरू थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बीएनएस की धारा 332(B), 351(3) और 70(1) के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान आरोपियों के डीएनए नमूने समेत अन्य साक्ष्यों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया।

अदालत में पहले घटना से किया इनकार

मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत में दिए बयान में कहा कि उसके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। इसके बाद अभियोजन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएनए रिपोर्ट आने तक सुनवाई आगे बढ़ाने का अनुरोध किया।

रिपोर्ट आने के बाद इसे अदालत के समक्ष पेश किया गया। अभियोजन के अनुसार, वैज्ञानिक साक्ष्यों के सामने आने के बाद अदालत ने पीड़िता को दोबारा बुलाकर उसका बयान दर्ज कराया। इस बार पीड़िता ने घटना की पुष्टि की और बताया कि उसने पहले डर और दबाव के चलते घटना से इनकार किया था।

DNA और वैज्ञानिक साक्ष्यों समेत कई पहलुओं पर सुनवाई

अभियोजन की ओर से अदालत में गवाहों के बयान, पुलिस की जांच, चिकित्सकीय साक्ष्य और फोरेंसिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गईं। इन साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने हसरुहान मंझवार और अजय सिंह को दोषी ठहराया और दोनों को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।